इमरान खान को 3 साल की सजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट की तरफ से इमरान खान पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. अब ऐसे में इमरान आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वहीं पीएम शाहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को संसद भंग करने की घोषणा की है. जिसके बाद 90 दिनों के अंदर चुनाव होंगे. ऐसे में अब तहरीक-ए- इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
5 साल तक इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किए जाने के बाद इमरान खान को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया. ये भी कहा जा रहा है कि सजा मिलने के बाद अब अगले तीन 5 साल तक इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया.
तोशाखाना से तोहफे खरीदकर बेच दिए थे
ईसीपी ने 21 अक्टूबर, 2022 को खान को ‘‘झूठे बयान और गलत जानकारी’’ देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. खान ने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी, और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया.
यह भी पढ़ें- This is Business: इजराइली फर्म का ‘लाला रूप’, 10 साल से भारत के साथ पाकिस्तान को भी बेच रहा हाईटेक हैकिंग टूल
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.