पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (फोटो सोशल मीडिया)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इमरान खान की तीन साल की सजा वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को जेल से रिहा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.
हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही थी सुनवाई
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बेंच ने कहा था कि मामले पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा.
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तोशाखाना मामले में हुई सजा
गौरतलब है कि तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पीटीआई चीफ इमरान खान को दोषी करार दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच प्रधानमंत्री रहने के दौरान परिवार को मिले राजकीय तोहफों को बेच दिया था. जिसमें आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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