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ज्ञानवापी मामले पर आज नहीं आ सका फैसला,14 नवंबर को होगी सुनवाई

14 नवंबर को होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई

ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला नहीं आ सका है. इस मामले पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे सुनवाई कर रहे हैं, जो कि आज अवकाश पर हैं.  इस  मामले पर अब अगले महीनें 14 नवंबर को सुनवाई होगी.

22 सिंतबर को हिंदू पक्ष ने की थी अपील

ज्ञानवापी  मामले पर हिंदू पक्ष ने  22 सितबंर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी. हिंदू पक्ष का दावा है कि, मस्जिद में जो संरचना पाई गई है वो शिवलिंग ही है. जबकि इस मामले पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी दिख रही आकृति शिवलिंग नहीं बल्कि वजुखाना के अंदर मौजूद वो सरंचना फव्वारा है. इसी बिंदू को लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत से शिवलिंग वाली  की संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी. इस केस में वाराणसी जिला अदालत ने पिछले महीने सुनवाई के दौरान  कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

तीन बिंदुओ पर कोर्ट को सुनाना है फैसला

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की फास्ट-कोर्ट को तीन बिंदुओं पर फैसला सुनाना है. इस केस में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा है. इस मामले पर सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे सुनवाई कर रहे हैं. उन्हें 3 अहम बिंदुओं पर फैसला सुनाना है.  जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति, दूसरा पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और तीसरा और अंतिम बिंदु  ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश में रोक लगाना शामिल है. इस मामले पर अब कोर्ट में अगली सुनवाई  14 नवंबर को होगी.

 

-भारत एक्सप्रेस



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