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Azam Khan: रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे आजम खान, वोटर लिस्ट से हटाया गया नाम, जानिए पूरा मामला

आजम खान को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. अब उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.

azam khann

आजम खान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस समय मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले हेट स्पीच मामले में उनको दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. अब उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. इसकी वजह से अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे. आजम खान पर इतने मामले दर्ज है कि उनकी एक मामले में सजा खत्म नहीं हो पाती, कि दूसरे मामले में सजा हो जाती है. आजम कुछ ही महीने पहले लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए थे लिकिन अब हेट स्पीच मामले में उन्हे फिर 3 साल की सजा हो गई. और वो अब वोट भी नहीं डाल पाएंगे.

वोटर लिस्ट से हटाने का कारण

बता दें कि आजम खान को अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है. रामपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने SDM सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण रामपुर विधानसभा क्षेत्र निरंकार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी. जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की मांग पर तुरंत एक्शन लेते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का वोट देने का अधिकार भी छीन लिया.

3 साल की सजा के बाद हुई थी विधायकी रद्द

बता दें इससे पहले आजम खान को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी. जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई. इसलिए रामपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत सपा नेता आजम खान को अपराधी के तौर पर वोट देने पर मना कर दिया गया है. और नाम भी मतदाता सूची से काट दिया गया है.

क्या था पूरा मामला ?

ये पूरा मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का है. जब आजम खान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. तब उन्होने रामपुर मिलक विधाननसभा में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दे दिया था. जिसके बाद बीजेपी नेता और इस बार रामपुर विधानसभा से उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी.

– भारत एक्सप्रेस



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