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साईबाबा नागपुर जेल से रिहा, कथित माओवादी संपर्क मामले में मिली थी आजीवन कारावास की सजा

G N Saibaba Case: माओवादी संबंध मामले में बरी होने के बाद डीयू के प्रोफेसर साईबाबा नागपुर जेल से रिहा हो गए. मार्च 2017 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जी एन साईबाबा को कोर्ट ने दोषी ठहराया था.

GN Saibaba

डीयू के प्रोफेसर साईबाबा

G N Saibaba: दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा को कथित माओवादी संपर्क मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के दो दिन बाद गुरुवार को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद साईबाबा 2017 से यहां जेल में बंद थे. इससे पहले, वह 2014 से 2016 तक जेल में थे और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

व्हीलचेयर पर बैठे साईबाबा ने जेल से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, “मेरी तबीयत बहुत खराब है. मैं बात नहीं कर सकता. मुझे पहले चिकित्सा उपचार लेना होगा, और उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा.” जेल के बाहर परिवार का एक सदस्य उनका इंतजार कर रहा था.

हाई कोर्ट ने साईबाबा की सजा को पलट दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को कथित माओवादी लिंक मामले में साईबाबा की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा. एचसी ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दी गई अभियोजन की मंजूरी को “शून्य और शून्य” करार देते हुए साईबाबा की सजा को पलट दिया.

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि राज्य प्राधिकरण द्वारा यूएपीए के तहत दी गई मंजूरी बिना सोचे समझे दी गई थी और मामले में यूएपीए प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश करने वाली स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट “गूढ़ और संक्षिप्त आधे पन्ने की संचार” थी. पीठ ने यह भी कहा कि आरोपियों के पास से कुछ पर्चे और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जब्ती केवल यह दर्शाती है कि वे माओवादी दर्शन के प्रति सहानुभूति रखते थे.

मार्च 2017 में, गढ़चिरौली की एक सत्र अदालत ने साईबाबा और एक पत्रकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक छात्र सहित पांच अन्य को कथित माओवादी संबंधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया.

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