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कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ा झटका, प्रोसिडिंग के खिलाफ थमाया 1700 करोड़ का नोटिस

Income Tax notice to Congress: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. अबकी बार पार्टी को 1700 करोड़ का नोटिस थमाया गया है.

IT Notice to Congress

फोटो सोशल मीडिया

Income Tax Notice to Congress: कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल इनकम टैक्स विभाग से कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ा का नोटिस थमा दिया गया है. यह नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से पुनर्मुल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने के बाद भेजा गया है. इस मामले की जानकारी कांग्रेस नेता विवेक तन्या ने दी है. उन्होंने कहा कि पार्टी को यह नोटिश 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया है. बता दें कि इस केस में जुर्माना समेत ब्याज भी शामिल है.

कांग्रेस को इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने टैक्स अधिकारिओं की तरफ से उनके विरुद्ध चार साल के लिए टैक्स पुनर्मुल्यांकन प्रोसिडिंग शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

कांग्रेस के खाते में कई लेन लेनदेन थे बेहिसाब

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने आदेश में कहा कि कांग्रेस के खाते में कई लेन लेनदेन बेहिसाब थे. जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास पुनर्मुल्यांकन पर कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत थे. जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई. जानकारी रहे कि मामला साल 2017 से 2021 तक का है.

पार्टी की बची हुई आमदनी 520 करोड़ रुपये से अधिक

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस ने साल 2014 से लेकर 2017 तक के इनकम टैक्स टिपार्टमेंट की ओर से पुनर्मुल्यांकन को चुनौती दी गई थी. कांग्रेस पार्टी ने जिस याचिका को चुनौती दी थी उसमें आयकर विभाग का कहना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से स्थिति साफ हो रही थी कि पार्टी की बची हुई आमदनी 520 करोड़ रुपये से अधिक है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी टैक्स पुनर्मुल्यांकन याचिका खारिज कर दी थी. उस वक्त कांग्रेस ने पुनर्मुल्यांकन कार्रवाई का विरोध किया था. कांग्रेस की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि टैक्स पुनर्मुल्यांकन कार्रवाई पर समय सीमा लागू होती है. मूल्यांकन अधिक से अधिक छह मूल्यांकन वर्षों तक ही किया जा सकता है. पुनर्मुल्यांकन की प्रक्रिया इनकम टैक्स के प्रावधानों के विपरीत जा रही है.

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-भारत एक्सप्रेस



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