Bharat Express

DGCA का एयरलाइन कंपनियों को आदेश: फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ बैठाना होगा

सीट चयन के लिए भुगतान नहीं करने वाले यात्रियों को अलग करने का चलन परेशानी का कारण रहा है. नया नियम बड़े समूहों में अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले बच्चों को उनमें से कम से कम एक के साथ बैठने की अनुमति देगा.

Airlines

Airlines

नई दिल्ली: विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार (23 अप्रैल) को एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट दी जाए.

बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट नहीं की गई थी. यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है.

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ‘एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए.’


इसे भी पढ़ें: 16 राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, महिलाओं की स्थिति निराशाजनक


डीजीसीए ने कहा कि यह मामला तब उनके संज्ञान में आया, जब एक विभिन्न मामलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावक के साथ नहीं बैठाया गया था.

अभिभावकों को होती थी परेशानी

डीजीसीए द्वारा जारी 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 शेड्यूल्ड एयरलाइनों को शून्य सामान (Zero Baggage), बैठने की व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ और संगीत वाद्ययंत्रों के परिवहन जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देता है. यात्रियों के पास इन सेवाओं के लिए स्वेच्छा से भुगतान करने का विकल्प है.

सीट चयन के लिए भुगतान नहीं करने वाले समूह यात्रियों (Group Travellers) को अलग करने का चलन सभी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण रहा है. इस प्रकार नया नियम बड़े समूहों में अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले बच्चों को उनमें से कम से कम एक के साथ बैठने की अनुमति देगा, जिससे माता-पिता के लिए अतिरिक्त भुगतान की समस्या हल हो जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read