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हाईकोर्ट ने DHFL फाइनेंस केस मामले में मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को धीरज वधावन की जमानत याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया था.

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने डीएचएफएल फाइनेंस केस मामले में निदेशक धीरज वधावन की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति ज्योंति सिंह ने सीबीआई से जवाब देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है.

इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को धीरज वधावन की जमानत याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया था. उसने सीबीआई को 11 मई के बाद उन्हें गिरफ्तार करने और 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में सीबीआई से उन्हें पेश करने का निर्देश भी दिया था. उससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट ने धीरज वधावन 11 मई तक सुरक्षा प्रदान की थी. जिसको अवधि शनिवार को खत्म हो रही है. धीरज वधावन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी सर्जरी की गई थी. अब वे अपने घर पर रहकर ईलाज करा रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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