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दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, ट्रैफिक चालान कटने पर देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना; सरकार ने की इस योजना की घोषणा

Delhi Traffic Challan: देश की राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उलंधन को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना देना होगा. खास योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.

Delhi traffic challan

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस.

Delhi Traffic Challan Half Penalty: राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल अब देश की राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उलंघन को लेकर कटे चालान पर सिर्फ आधा जुर्माना देना होगा. बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है. योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.

दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खास धाराओं के तहत ट्रैफिक नियमों के उलंधन को लेकर कटे चालान राशि को 50 फीसदी कम करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. ऐसे में जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया है, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और वे सिर्फ आधी राशि चुकाकर आसानी से चालान निपटा सकते हैं.

90 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना होगा

दिल्ली सरकार का यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालान में तेजी लाने और आसान तरीके से निपटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. इस योजना की खास बात यह है कि मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने से 90 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना होगा. वहीं, अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए समय अवधि 30 दिनों की रखी गई है.

ट्रैफिक कानूनों को मिलेगा सम्मान: सरकार

दिल्ली सरकार के इस नई योजना से ना सिर्फ जनता के लिए ट्रैफिक चालानों को निपटना आसाना होगा बल्कि ट्रैफिक नियम के पालन को भी बल मिलेगा. सरकार का मानना है कि इस नए नियम से ट्रैफिक कानूनों को भी सम्मान मिलेगा. साथ ही साथ सड़क पर सुरक्षा के सुधार को गति मिलेगी.

कब लागू होगी योजना?

बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि यह फैसला दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लिया गया है. दिल्ली सरकार की यह योजना उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगी. नियम के मुताबिक अनुमति मिलने पर यह योजना तत्काल प्रभाव में आ जाएगी.



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