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महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, हर 15 दिन में ED कार्यालय में उपस्थिति होने का निर्देश

पिछले साल 23 अगस्त को ईडी ने महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए दम्मानी के साथ तीन अन्य को गिरफ्तार किया था.

New Delhi: A view of the Supreme Court complex on the day of the court's verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Constitution, in New Delhi, Monday, Dec. 11, 2023.(IANS/Anupam Gautam)

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: IANS)

महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सुनील दम्मानी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. कोर्ट ने सुनील दम्मानी को 15 दिन में ईडी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है. हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों सुनील और अनिल दम्मानी को जमानत देने से इंकार कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान दम्मानी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल 13 महीने से अधिक समय से जेल में बंद है. इसपर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आम तौर पर किसी निश्चित दिन सुनवाई के लिए सूचिबद्ध मामलों को नहीं छोड़ते है, लेकिन यह जमानत याचिका है. हम इस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले में सुनवाई करेगी. पिछले साल 23 अगस्त को ईडी ने महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए दम्मानी के साथ तीन अन्य को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद सहित 10 लोगों की प्रॉपर्टीज में भी सर्च अभियान चलाया था.

सुनील दम्मानी के अलावा, उनके भाई अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक चंद्र भूषण वर्मा और रायपुर निवासी सतीश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया गया था. मोहन नगर पुलिस स्टेशन में अवैध जुआ ऐप महादेव के खिलाफ 2022 में राज्य पुलिस की एफआईआर से ईडी का यह मामला जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक दम्मानी ब्रदर्स की एक ज्वैलरी शॉप और एक पेट्रोल पंप है और उनकी कथित तौर पर हवाला लेन-देन में भूमिका थी.


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-भारत एक्सप्रेस



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