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फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में AAP पार्षद बॉबी को रोहिणी कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि अदालत की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के चार महीने बीत जाने के बावजूद बॉबी ने गौतमबुद्ध नगर में जाति प्रमाण पत्र के लिए जमा कराए गए दस्तावेज को पेश नही किया है.

Rohini Court

प्रतीकात्मक फोटो.

रोहिणी कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद बॉबी उर्फ अमित कुमार को रोहिणी कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बॉबी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान स्थिति में बॉबी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि जांच अधिकारी ने कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जाने को लेकर बड़ा नेक्सस काम कर रहा है. जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं. वर्तमान स्थिति व साक्ष्यों को देखते हुए इस दशा में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.

अदालत ने कहा कि अदालत की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के चार महीने बीत जाने के बावजूद बॉबी ने गौतमबुद्ध नगर में जाति प्रमाण पत्र के लिए जमा कराए गए दस्तावेज को पेश नही किया है. वह जांच में सहयोग भी नही कर रही है. जांच अधिकारी ने कहा है कि दो-दो मतदाता प्रमाण पत्र है, जिनमें अलग-अलग जन्मतिथि दर्शायी गई है.

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बॉबी सुल्तानपुरी वार्ड संख्या 43 के पार्षद है. वह लगभग 20 सालों से दिल्ली में रह रही है तो फिर गौतमबुद्ध नगर से जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने की जरूरत क्या पड़ी. वहां से जो जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए उसने जो दस्तावेज जमा कराए उसके बारे में कोई जानकारी नही दे पा रही है. जो दस्तावेज अपलोड किए गए वह पढ़ा नही जा रहा है. संबंधित तहसीलदार ने भी कहा है कि उसके स्तर पर दस्तावेज नहीं गई. इसका मतलब है कि कथित रूप से गलत दस्तावेज दिए गए जिसे पटवारी ने बिना जांच किए भेज दिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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