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दिल्ली HC ने कश्मीरी युवक के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर NIA से मांगा जवाब

भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी युवक मतीन अहमद भट के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस याचिका को सह-आरोपियों द्वारा दायर अपीलों के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. NIA का आरोप है कि भट लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजब-उल-मुजाहिदीन (HM), अल बद्र और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहे थे. एजेंसी का दावा है कि भट ने जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी.

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NIA ने भट पर कश्मीरी युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, मई 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने NIA के इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए भट को जमानत दे दी थी. ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा था कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि भट ने हथियार उठाए थे या कट्टरपंथी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. NIA ने इस जमानत आदेश को चुनौती दी है, और यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है.

-भारत एक्सप्रेस



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