निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ जांच के संबंध में दिए गए आदेश के खिलाफ MCD की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को यह बताने को कहा है कि क्या क्या MCD अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले कानून दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। कोर्ट ने लोकपाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता को इस पर निर्देश लेने के लिए समय दिया। वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि लोकपाल द्वारा पारित आदेश को दिल्ली सरकार की मंजूरी के अभाव में कायम नहीं रखा जा सकता है। लोकपाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अपूर्व कुरुप ने याचिका पर निर्देश लेने के लिए अदालत से समय मांगा। कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करेगा।
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.