शाहरुख खान (फोटो- IANS)
बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले वकील फैजान खान से हुई पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अभिनेता के बेटे आर्यन खान और उनके सुरक्षाकर्मियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई थी. पुलिस ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन के जरिए शाहरुख खान और आर्यन खान के बारे में लंबी चौड़ी जानकारी जुटाने के बारे में पता चला है. यह जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि आरोपी फैजान ने ही जुटाई थी.
जब आरोपी से यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो क्यों शाहरुख खान के संबंध में जानकारी जुटाना चाहता था, तो वो किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसी वजह से यह पूरा मामला अभी पेचीदा बना हुआ है. आरोपी पूछताछ के दौरान कुछ सवालों के तो जवाब बड़ी ही आसानी से दे रहा है. लेकिन, कुछ सवालों के जवाब देने से बच रहा है. आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचा जा सके.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिस मोबाइल फोन से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो फोन उसने 30 अक्टूबर को खरीदा था. जिसमें वो अपना पुराना सिम कार्ड ही इस्तेमाल कर रहा था. उसने दो नवंबर को पुलिस में अपना मोबाइल फोन खोने की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, जिस नंबर से उसने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो उसने अभी तक बंद नहीं करवाया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मोबाइल फोन कहीं न कहीं छुपाकर रखा है. आरोपी बार-बार पुलिस पूछताछ में अलग-अलग थ्योरी गढ़ रहा है. वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. बता दें कि 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक कॉल आया था, जिसमें शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई और 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी. इसके बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(4), 351(3) और 351(4) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी.
बांद्रा पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो छत्तीसगढ़ के रायपुर का निकला. पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दबिश देकर फैजान खान को ढूंढ निकाला था. पुलिस ने उससे पूछताछ की थी. गिरफ्तारी से पहले फैजान खान ने दावा किया था कि उसका फोन चोरी हो गया था. मुंबई पुलिस ने आरोपी वकील फैजान खान को 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.