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Satyendar Jain के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, ED ने कोर्ट से की आरोप तय करने की मांग

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

Satyendra Jain

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. साथ ही धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह आरोप तय करने को लेकर ईडी की दलीलें सुनीं. न्यायाधीश ने इसके बाद ईडी के वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगा और जांच अधिकारी से कुछ सवाल पूछे. जांच अधिकारी ने स्पष्टीकरण देने के लिए समय मांग लिया. न्यायाधीश ने फिर दलील सुनने के लिए अगली तारिख 23 जनवरी तय कर दी.

ईडी के वकील ने यह भी कहा था कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवाहों के बयानों सहित पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. अदालत ने 18 अक्टूबर, 2024 को सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जैन को जमानत दे दी थी. ईडी ने जैन को 30 मइर्, 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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