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दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगी लागू, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission

आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन

Edited by Akansha

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार की शक्तियां केवल 1, 2 और 18 है. हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के पहलू पर शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है. सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करने के लिए मजबूर किया है. केंद्र सरकार ने 60 फीसदी और पूंजीगत व्यय देती है, दिल्ली सरकार 40 फीसदी दे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं थी ये बात

सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कैसे कर सकता है?दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा. ताकि राजधानी के लोगों को भी इस स्कीम का लाभ मिल सके. इस स्कीम के तहत मिलने वाले फंड और सुविधाओं से दिल्ली के लोग वंचित न रहे.

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कोर्ट ने 24 दिसंबर को दिया था यह आदेश

कोर्ट ने 24 दिसंबर को यह आदेश दिया था. कोर्ट का कहना है कि अगर आचार संहिता लागू हो भी जाती है तो इस एमओयू को साइन करना होगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन इस एमओयू को पेश करने को कहा था. आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन केंद्र सरकार की योजना है. जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है.

दिल्ली सरकार ने अभी इस स्कीम को नहीं किया लागू

दिल्ली सरकार ने अभी इस स्कीम को लागू नही किया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को अपर्याप्त बताया था. कोर्ट ने कहा था कि अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की कमी है और जो उपकरण हैं वे भी काम नही कर रहे हैं. जरूरतमंद रोगियों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस 



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