Bharat Express DD Free Dish

दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति घोटाला: स्वाति मालीवाल समेत चार के खिलाफ कोर्ट में 24-25 फरवरी को करेगा सुनवाई

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर स्वाति मालीवाल और तीन अन्य पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय हुए हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट 24-25 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा.

Swati Maliwal

स्वाति मालीवाल

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में 24 और 25 फरवरी को राऊज एवेन्यु कोर्ट सुनवाई करेगा. मामले में रिटायर्ड एसआई ओमवीर का बयान दर्ज किया गया. जिसने कहा कि उसने एफआईआर दर्ज की थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग के सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल है.

कोर्ट ने चारों कथित आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. बता दें कि 11 अगस्त 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने ACB के पास शिकायत की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने नियमों को दरकिनार करते हुए दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियां की है. बरखा सिंह शुक्ला ने नियुक्त किए गए तीन लोगों के नाम भी बताए थे.

इसके अलावा उन्होंने कुछ 85 लोगों की एक सूची भी संलग्न की, जिनका संबंध आप से था. इन सभी को कथित रूप से महिला आयोग में नियुक्त किया गया था. इस मामले में दायर आरोप पत्र के मुताबिक DCW ने मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा लिखित अनुरोध के बावजूद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रासंगिक जानकारी मुहैया नही कराई. चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि हालांकि जांच के दौरान DCW ने दावा किया कि भर्ती के लिए इंटरव्यू लिए गए थे. फिर भी संस्थान की ओर से उम्मीदवारों का कोई रिकॉर्ड या परीक्षा की तारीख, स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी.

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि लीगल काउंसलर के पद को छोड़कर बाकी पदों के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नही किया गया था. DCW की वेबसाइट पर लीगल काउंसलर के पद के लिए 26 अप्रैल 2016 को विज्ञापन निकाला गया था. लेकिन इस पद पर भी नियुक्ति तिथि से पहले की गई थी.

ये भी पढ़ें: Republic Day 2025: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, शाम 7 बजे दूरदर्शन पर LIVE

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read