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तमिलनाडु हिज्ब उत-तहरीर साजिश मामले में एनआईए ने अज़ीज अहमद के खिलाफ चार्जशीट दायर की

एनआईए ने तमिलनाडु हिज्ब उत-तहरीर साजिश मामले में आरोपी अज़ीज अहमद के खिलाफ चार्जशीट दायर की. आरोपों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और इस्लामिक खिलाफत की साजिश शामिल है.

NIA

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तमिलनाडु हिज्ब उत-तहरीर (HuT) साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए ने अज़ीज अहमद उर्फ जलील अज़ीज अहमद के खिलाफ पूनमल्ली (चेन्नई) स्थित विशेष एनआईए कोर्ट में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [UA(P)A] की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

संगठन इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने का कर रहा काम

यह मामला RC-01/2024/NIA/CHE हिज्ब उत-तहरीर द्वारा भारत में राष्ट्रविरोधी विचारधारा के प्रचार और संगठन के संस्थापक तकी-अल-दीन-अल-नबहानी के संविधान को लागू करने की साजिश से जुड़ा है. यह संगठन भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के लिए काम कर रहा था.

एनआईए की जांच के अनुसार, अज़ीज अहमद संगठन की गुप्त कक्षाओं के माध्यम से छात्रों और युवाओं की भर्ती और कट्टरपंथी बनाने की प्रक्रिया में शामिल था. वह अन्य आरोपियों और हिज्ब उत-तहरीर के सदस्यों के साथ मिलकर भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के लिए सैन्य सहायता (नुसरा) प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था.

एनआईए इस मामले की आगे की जांच जारी रखे हुए है और संगठन से जुड़े अन्य संदिग्धों पर भी नजर बनाए हुए है.

-भारत एक्सप्रेस



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