हाल ही में हुए पटियाला हाउस कोर्ट बार एसोसिएशन, साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. इन याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष उठाया गया. कोर्ट ने इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई करने की संभावना जताई है.
पटियाला हाउस कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव पर सवाल
पटियाला हाउस कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर याचिकाकर्ता वकील ने मतदाताओं और डाले गए वोटों की संख्या में विरोधाभास का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर चुनाव अधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में अब कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है.
जब अदालत को बताया गया कि चुनाव के नतीजे रविवार को ही घोषित किए जा चुके हैं, तो पीठ ने याचिकाकर्ता से उचित कानूनी कदम उठाने को कहा. कोर्ट ने सवाल किया कि रिजल्ट घोषित होने के बाद चुनाव को चुनौती देना कैसे संभव है? साथ ही यह भी कहा कि एक बार चुनाव शुरू हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं रह जाता.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन के चुनाव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत संचालित होते हैं, जिनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है. हालांकि, पीठ ने कुछ विचार करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी. इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्करणा के समक्ष भी कुछ समय के लिए सुनवाई हुई, जहां उन्होंने मौजूदा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर भी उठे सवाल
साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसमें चुनाव में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही, याचिकाकर्ता ने एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आग्रह किया है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट को बताया गया कि मतगणना अभी जारी है, लेकिन कुछ पदों के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके हैं. इस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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