सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म रिलीज के दौरान कोई हिंसा होती है, तो हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्ती से निपटे.
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक सरकार के आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा कर दिया है. अदालत ने कहा यह सुनिश्चित करना राज्य का काम करना है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करें. हम ऐसा नहीं होने दे सकते. सिर्फ एक बयान की वजह फिल्म पर रोक लगाना गलत है.
कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा का दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को.आश्वासन दिया गया वह अपने नागरिकों को सुरक्षा देंगे. बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि हेट स्पीच देने वाले और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोर्ट निर्देश दे.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को डराने और थिएटर जलाने की धमकी देने की अनुमति नही दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा था कि कानून के अनुसार सीबीएफसी से मिली मंजूरी वाली हर फिल्म हर राज्य में रिलीज किया जाएगा.
हेट स्पीच और आगजनी करने वालों पर हो कार्रवाई
कोर्ट ने यह भी कहा था कि भीड़, निगरानी समूह को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा था कि राज्य में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो आप उसका जवाब दूसरे बयान से दे सकते है.
दरअसल कन्नड़ -तमिल को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से इसे कर्नाटक में रिलीज नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ भाषा पर हसन की टिप्पणी के लिए उनसे माफी या खेद मांगने का कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर भी नाराजगी जताई थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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