सुप्रीम कोर्ट कन्हैयालाल हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने यह याचिका दाखिल की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर लगाया रोक
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. जिसके चलते ट्रायल प्रभावित हो सकता है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज होने दीजिए और यही कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में अपनी बात को रखने को कहा. याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद इस केस के आरोपियों में से एक है.
‘उदयपुर फाइल्स’ 11 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज
बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 2022 में ट्रेलर कन्हैयालाल की हत्या पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 11 जुलाई को सिनेमाघरों में आने को तैयार है. जमात-ए-इस्लामी समेत कई मुस्लिम संगठन फिल्म पर बैन लगाने की लगातार मांग कर रहे है. इसको लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक को व्यापन दे चुके है. दूसरी ओर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उदयपुर में ट्रेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.
फिल्म का ट्रेलर एक विशेष धार्मिक समुदाय को करता है बदनाम
मौलाना अरशद मदनी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि फिल्म का ट्रेलर एक विशेष धार्मिक समुदाय को बदनाम करता है और इसमें सांप्रदायिक तनाव भड़काने की क्षमता है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म में कोर्ट की कार्यवाही, एक मौजूदा मुख्यमंत्री के पक्षपातपूर्ण बयान और पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयानों का जिक्र किया गया है, जिसके कारण 2022 में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और कन्हैया लाल की हत्या हुई थी.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफिकेट द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.


