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पति पर उबलता पानी और मिर्च डालने की आरोपी पत्नी को तीस हजारी कोर्ट से मिली जमानत

तीस हजारी कोर्ट ने पति पर उबलता पानी और लाल मिर्च पाउडर डालकर हत्या की कोशिश करने की आरोपी महिला को शर्तों के साथ जमानत दी. मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है.

Tis Hazari Court
Edited by Akansha

तीस हजारी कोर्ट ने अपने पति पर लाल मिर्च पाउडर मिले उबलता पानी डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश करने की आरोपी महिला को जमानत दे दिया है. उसने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और अब जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है. तीस हजारी कोर्ट एडिशनल सेंशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने यह कहते हुए ज्योति उर्फ किट्टू को कुछ शर्तें के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने आरोपी पत्नी को दी जमानत

कोर्ट ने कहा कि जहां तक पीड़ित और हवाहों को धमकियों का सवाल है, उचित शर्ते लगाकर इसका समाधान किया जा सकता है. कोर्ट तीस हजार रुपए की निजी मुचलके और इतनी राशि की एक जमानती के आधार पर नियमित जमानत दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह आरोपी के हाथों घरेलू हिंसा की शिकार हुई है.

महिला ने पहले भी पति के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत

महिला ने पहले भी 19 नवंबर 2024 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने कहा था कि आरोपी महिला शिकायतकर्ता की पत्नी है और घटना वाले दिन उसने लाल मिर्च पाउडर मिला उबलता पानी कथित रूप से पति पर फेंक दिया था और बाहर से दरवाजा बंद कर शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीनकर वहां से भाग गई. ताकि वह किसी को मदद के लिए न बुला सके. पीड़ित पति ने खिड़की तोड़कर बालकनी में पहुचकर मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद उसके मकान मालिक विकास वहां पहुंचे और पीड़ित को अस्पताल ले गए.

क्या था पूरा मामला?

पति द्वारा पूछे जाने पर महिला ने कहा कि उसे जान से मारना है. बता दें कि यह घटना तब हुई जब सूरज ने ज्योति को उसके पिछले संबंधों और कथित झूठे रेप के मामलों के बारे में टोका था. सूरज ने 27 दिसंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने ज्योति पर धोखाधड़ी, जबरन शादी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. पति सूरज की माने तो ज्योति ने कई लोगों के खिलाफ झूठी बलात्कार के मामले दर्ज किए थे और उसे भी धमकी देकर शादी के लिए मजबूर किया था.

-भारत एक्सप्रेस 


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