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Delhi Riots: तस्लीम अहमद को बीमार बेटी के इलाज के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत

Delhi Riots Case: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के बड़ी साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को बीमार बेटी के इलाज के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Riots Case: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद आरोपी तस्लीम अहमद को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने तस्लीम अहमद को बीमार बेटी के ईलाज के लिए 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है. वही दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट तस्लीम अहमद की ओर से दायर याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके है? किसी आरोपी को कितने साल तक जेल में रखा जा सकता है? अदालत ने आरोपित की तरह से मुकदमे में देरी के आधार पर दलीलें दिए जाने के बाद यह सवाल पूछा था.

पांच साल से जेल में बंद, ट्रायल में हो रही है देरी

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में शामिल कई आरोपियों को देरी के आधार पर वर्ष 2021 में जमानत मिल चुकी है. जिनमें सह-आरोपी देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा नरवाल शामिल है. उन्होंने कहा था कि तस्लीम अहमद पिछले पांच साल से जेल में बंद है. 24 जून 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था. ट्रायल खत्म होने की संभावना फिलहाल नही दिख रही है. इस मामले में 700 गवाह है, लिहाजा जमानत दे दिया जाए.

उन्होंने कहा था अहमद के मुकदमें अन्य आरोपियों से अलग है. उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले साल से अब तक पांच सह-आरोपियों ने आरोप पर दलीलें पूरी की हैं. तस्लीम अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन और अन्य के साथ 2020 के दिल्ली हिंसा के मामले की एक बड़ी साजिश में आरोपी हैं.

इससे पहले उनकी अहमद की नियमित जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने सह-आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ समानता के आधार पर जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने अहमद की ओर से दी गई सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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