Urdu Conclave 2026

1 अप्रैल 2026 से बदल गए ये 8 बड़े नियम: आपकी सैलरी, टैक्स और जेब पर होगा सीधा असर, जानें सब कुछ

आज से देश में ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ प्रभावी हो गया है. साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹218 की बढ़ोतरी हुई है. लेबर कोड लागू होने से आपकी इन-हैंड सैलरी घट सकती है, वहीं रेलवे और फास्टैग के नियम भी अब पहले से काफी सख्त हो गए हैं.

New Financial Year 2026 rules, Income Tax Act 2025 India

1 April 2026 Rule Changes: आज से साल 2026 के नए वित्त वर्ष का आगाज हो गया है. वैसे तो हर साल 1 अप्रैल को कुछ न कुछ बदलता है, लेकिन इस बार का बदलाव मामूली नहीं है. आज से आपकी सैलरी स्लिप से लेकर नेशनल हाईवे के सफर तक, बहुत कुछ बदल चुका है. सरकार ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आपकी बचत और महीने के बजट पर पड़ने वाला है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आज से आपकी जिंदगी में क्या-क्या नया होने जा रहा है.

अलविदा ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’

सबसे बड़ी खबर टैक्स को लेकर है. दशकों पुराना ‘आयकर अधिनियम 1961’ अब इतिहास बन गया है. इसकी जगह अब ‘आयकर अधिनियम 2025’ ने ले ली है. सरकार ने पेचीदगियों को खत्म करने के लिए ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे कन्फ्यूज करने वाले शब्दों की छुट्टी कर दी है. अब सीधा हिसाब होगा ‘टैक्स ईयर’. यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले साल को अब सीधे ‘टैक्स ईयर 2026-27’ कहा जाएगा.

कमर्शियल एलपीजी हुई महंगी

महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है. तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 218 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी है. दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1883 रुपये के बजाय 2078.50 रुपये का मिलेगा. हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत है, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने से बाहर खाना-पीना और हलवाइयों की चीजें महंगी हो सकती हैं.

टेक-होम सैलरी में कटौती

अगर सरकार आज से नए लेबर कोड लागू करती है, तो आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है. नियम के मुताबिक, अब आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए. इससे होगा ये कि पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी में आपका योगदान बढ़ जाएगा. फिलहाल हाथ में कम पैसा आएगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय आपको एक मोटी रकम मिलेगी.

रेलवे रिफंड के नियम हुए सख्त

ट्रेन टिकट कैंसिल कराना अब जेब पर भारी पड़ सकता है. भारतीय रेलवे ने रिफंड की नई पॉलिसी लागू की है. अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा. वहीं, 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड ही हाथ लगेगा. हालांकि, अच्छी बात ये है कि अब आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.

एचआरए (HRA) छूट के लिए अब बहाने नहीं चलेंगे

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और टैक्स छूट का फायदा लेते हैं, तो सावधान हो जाइए. अब सिर्फ रसीद दिखाने से काम नहीं चलेगा. इनकम टैक्स विभाग अब मकान मालिक का पैन कार्ड और किराए के भुगतान का ठोस सबूत मांगेगा. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- अब LPG को लेकर नहीं होगी चिक-चिक! IIT बॉम्बे का ‘देसी जुगाड़’ बना वरदान, कचरे से पकेगा खाना

पैन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल

अब पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा. जन्म तिथि (DOB) के प्रमाण के तौर पर अब बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब बिना पुख्ता कागजात के नया पैन कार्ड नहीं बन पाएगा.

फास्टैग और हाईवे का सफर महंगा

सड़क का सफर भी अब महंगा हो गया है. एनएचएआई (NHAI) ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है. ध्यान रहे कि यह पास सिर्फ 200 बार टोल पार करने या एक साल की अवधि (जो भी पहले हो) के लिए ही मान्य होगा.

डिजिटल पेमेंट पर सुरक्षा की डबल लेयर

आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे ग्राहकों का लोन डेटा अब हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते रिपोर्ट करें. इससे आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) हर हफ्ते अपडेट होगा. साथ ही, डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए यूपीआई और कार्ड पेमेंट पर अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ ओटीपी के भरोसे लेनदेन नहीं होगा.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read