Bharat Express DD Free Dish

उमर खालिद की जेल से होगी बहाली? तीसरी जमानत याचिका पर दिल्ली HC का पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. दोनों की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब 27 अगस्त को एक साथ सुनवाई होगी.

Edited by Rohit Agrawal

Umar Khalid Bail Application Updates: दिल्ली दंगा 2020 मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सलाखों के पीछे बंद मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल हाई कोर्ट ने उमर खालिद द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका के साथ-साथ उसकी अंतरिम जमानत की मांग पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर लिखित जवाब मांगा है.

यह भी बता दें अदालत ने स्पष्ट किया है कि उमर खालिद और इसी मामले के सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत अर्जियों पर अब 27 अगस्त को एक साथ कड़क सुनवाई की जाएगी.

तीसरी बार हाई कोर्ट पहुंचे उमर खालिद(Umar Khalid Bail Hearing)

उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा अपनी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट उमर खालिद की जमानत अर्जी को तीन बार खारिज कर चुकी है.

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया तीखा विरोध

मामले (Umar Khalid Bail Hearing) की पिछली सुनवाइयों के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का पुरजोर विरोध किया था. इसजो लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद इस पूरे दंगे की साजिश रचने वाले मुख्य मास्टरमाइंड हैं.

ये भी पढ़ें: पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर! PM मोदी ने अरुणाचल और नागालैंड के सांसदों से ली रिपोर्ट, राहत कार्यों में तेजी के निर्देश

27 अगस्त की सुनवाई पर टिकीं नजरें

सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में टिप्पणी की थी कि दंगे की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य सामान्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और गंभीर स्थिति में है. अब 27 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, जिस पर कानून और राजनीति दोनों हलकों की निगाहें टिकी हुई हैं.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read