जमीन घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय की राहत बरकरार
Sumit Roy land scam case: जमीन घोटाला मामले में कथित आरोपी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी. कोर्ट ने उनकी राहत को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी.
सोमवार को सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. इन्हें सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रखा जाना है. इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले को 9 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
पूछताछ में क्या-क्या हुआ?
इससे पहले कोर्ट ने सुमित रॉय से हुई पूछताछ से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने को कहा था. रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने दावा किया था कि 11 दिनों तक पूछताछ के बावजूद उनसे कथित अपराध को लेकर बहुत कम सवाल किए गए. उनका कहना था कि पूछताछ की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और रॉय से उनके परिवार, राजनीतिक गतिविधियों, पार्टी में भर्ती और फंडिंग से जुड़े सवाल पूछे गए.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या पूछताछ के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट अदालत के साथ साझा किए जा सकते हैं. तुषार मेहता ने कहा था कि अगर ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा.
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क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार का आरोप है कि सुमित रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है. वहीं, रॉय के वकील ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उनके हस्ताक्षर वाला कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं है. मामला पश्चिम मेदिनीपुर के सालबनी इलाके में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और उसकी बिक्री से जुड़ा है. इसी मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने रॉय को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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