Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

सत्य निकेतन हादसा: आरोपी सुधांशु का बड़ा खुलासा, मजदूरों ने पहले ही दे दी थी दीवार गिरने की चेतावनी

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी सुधांशु ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि हादसे से कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने उसे फोन कर निर्माण कार्य से नींव कमजोर होने और दीवार गिरने की आशंका जताई थी.

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी सुधांशु ने पुलिस के समक्ष चौकाने वाला खुलासा किया है. उसने पुलिस को फोन करके बताया कि हादसे के कुछ घंटा पहले ही एक मजदूर ने उसे फोन करके बताया था कि निर्माण कार्य से नींव कमजोर होगी और इससे दीवार गिर सकती है.

बिल्डिंग अतिरिक्त भार नही झेल सकती है. पूछताछ के दौरान सुधांशू ने पुलिस को बताया कि उसने प्रॉपर्टी मालिक के बेटे महेश को भी रिनोवेशन के काम को आगे न बढ़ाने की चेतावनी दी थी. उसने दावा किया कि बिल्डिंग में अधिक मंजिलों का वजन सहने के लिए बेस नहीं था.

वही इस मामले में कथित आरोपी शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. वह पीजी संचालक सुधांशु का दोस्त है. कोर्ट ने एक दिन पहले ही शुभम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

शुभम और सुधांशु दो दिन की पुलिस रिमांड पर

पुलिस की मांग पर कोर्ट ने शुभम और सुधांशु को दो दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है. अब पुलिस दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी. जबकि कोर्ट ने महेश गुप्ता और ठेकेदार सनोज को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों को दो दिन की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था.

अदालत ने माना कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और नवजात शिशु की भूमिका, जानकारी और पीजी ऑपरेटर से जुड़े सिद्धांतों को आगे की जांच की जरूरत है. पुलिस अब निर्माण कार्य की पूरी टाइम लाइन को खंगाल रही है.

इसके अलावे आसपास के लोगो से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह बिल्डिंग कैसे बनी और निर्माण के दौरान इसकी जांच हुई थी या नही, नियमों का पालन किया गया था या नही. सत्य निकेतन में पांच मंजिला बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी. जिनमें पांच छात्र और दो मजदूर शामिल थे. जबकि पांच घायल हो गए थे.

यह भी पढ़ें- ‘बेदाग अधिकारी को डेडवुड नहीं कहा जा सकता’, पूर्व ITS एसएस दास को सुप्रीम कोर्ट से राहत; रिटायरमेंट का आदेश रद्द

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital