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बिहार में लड़की पर हमले की एक और घटना उजागर: मधुबनी जिले में 4 लोगों ने नाबालिग लड़की को पीटा, पुलिस बोली- आरोपी चिह्नित, केस दर्ज हुआ

Madhubani minor girl assault case: बिहार के मधुबनी में नाबालिग लड़की से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान की. साथ ही पीड़िता की पहचान छिपाने की अपील की.

Aurangabad Minor Gangrape Case Biharbharat express
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Madhubani minor girl assault case: बिहार के मधुबनी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ खेत में बर्बरतापूर्वक मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मारपीट करने वाले चार मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है. आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है.

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से हुआ खुलासा

मधुबनी पुलिस की सोशल मीडिया सेल की नियमित निगरानी के दौरान यह आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था. फुटेज में कुछ लोग एक नाबालिग लड़की को खेत में घेरकर लाठी-डंडों व हाथों से पीटते नजर आ रहे हैं. मामला संज्ञान में आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ने पीड़िता के घर पहुंचकर परिजनों से विस्तृत पूछताछ की. जांच में स्पष्ट हुआ कि यह वीडियो करीब एक महीने पुराना है.

प्रेम प्रसंग के चलते भीड़ ने की थी पिटाई

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, किशोरी का पड़ोस के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. एक दिन दोनों को खेत में संदिग्ध हालात में देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया और परिजनों के सामने ही लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की. परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मौजूदगी और दोनों पक्षों की रजामंदी से युवक और युवती का विवाह करा दिया गया था. पीड़िता वर्तमान में अपने ससुराल नेपाल में सकुशल रह रही है.

पहचान उजागर करने और अफवाह फैलाने पर कानूनी चेतावनी

पुलिस ने जयनगर थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और चारों नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है. इसके साथ ही मधुबनी पुलिस ने कड़ा परामर्श जारी करते हुए आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि पॉक्सो और किशोर न्याय कानून के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान, नाम, फोटो, पता या वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर साझा न करें. ऐसा करना दंडनीय अपराध है और भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के सोशल मीडिया खातों की निगरानी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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