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मेरठ का चर्चित ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’: मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला. मुस्कान और साहिल दोषी करार. जानिए मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने क्यों की दोषियों के लिए फांसी की मांग.

Meerut Blue Drum Murder Case Muskan Sahil Convicted Saurabh Rajput Case
Edited by Vaibhav Gupta

Meerut Blue Drum Murder Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’ में मेरठ जिला जज की अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले की मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल को सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या का दोषी करार दिया है.

इसके साथ ही साक्ष्य मिटाने से जुड़े आरोपों पर भी अदालत ने गंभीरता से विचार किया. हालांकि, दोषी ठहराए जाने के बाद भी कोर्ट ने सजा का ऐलान आज नहीं किया और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगली तारीख पर दोनों दोषियों की सजा तय की जाएगी.

फैसले पर छलके परिजनों के आंसू

अदालत द्वारा मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराए जाने के बाद सौरभ के परिजनों के चेहरे पर न्याय मिलने का संतोष तो दिखा, लेकिन आज ही सजा न सुनाए जाने की टीस भी साफ नजर आई. अदालत के फैसले के बाद सौरभ के घर में एक बार फिर सन्नाटा और मातम छा गया. मृतक सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू की आंखें नम हो गईं.

परिजनों का कहना है कि वे लंबे समय से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे. उन्हें संतुष्टि है कि कानून ने दोनों आरोपियों को कातिल माना है, लेकिन अगर आज ही सजा का ऐलान हो जाता तो उनके कलेजे को ठंडक मिलती. परिजनों ने कहा कि सजा के लिए अगले 15 दिनों का इंतजार उनके लिए बेहद भारी और तकलीफदेह साबित होगा.

‘कातिलों को मिले फांसी की सजा’

सौरभ के परिवार ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई है. मां और भाई का स्पष्ट कहना है कि सौरभ की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखते हुए दोनों दोषियों मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा (मृत्युदंड) मिलनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई कि कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा फैसला सुनाएगा.

अदालत के इस फैसले के बाद से ही सौरभ के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है. पूरे इलाके की नजरें अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सौरभ मर्डर केस के दोषियों के कृत्य की सजा तय होगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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