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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 163 लागू: त्योहारों पर पुलिस का कड़ा पहरा, घर से निकलने से पहले जान लें क्या हैं पाबंदियां

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने और हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

Noida Section 163 Imposed

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में Section 163 लागू

Noida Section 163 Imposed: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. त्योहारी सीजन को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और शहर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है. जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके तहत आने वाले कुछ दिनों तक कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और हर कोई सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सके.

कब से कब तक रहेगा आदेश प्रभावी?

पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूरे जिले में प्रभावी रहेंगे. इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरह मुस्तैद नजर आएंगी और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी.

इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदियां

त्योहारों के इन दिनों में शहर की फिजा खराब न हो, इसके लिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कुछ खास नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा:

  • भीड़ जुटाने पर रोक: सार्वजनिक जगहों पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की मनाही है.
  • जुलूस और प्रदर्शन: किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, सभा या जुलूस निकालने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
  • हथियार और ज्वलनशील पदार्थ: किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लाठी-डंडे, किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील सामग्री या फिर तनाव बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु लेकर चलने पर सख्त पाबंदी है.

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पुलिस की अपील और चेतावनी

प्रशासन ने शहर के सभी नागरिकों, युवाओं और कार्यक्रम के आयोजकों से अपील की है कि वे शांति और भाईचारा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. नियमों का पालन करें ताकि किसी को परेशानी न हो. साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी ने इन आदेशों की अनदेखी की या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो पुलिस बिना किसी ढिलाई के बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

त्योहारों की इस रौनक के बीच आपकी थोड़ी सी सावधानी और प्रशासन का सहयोग ही शहर में अमन-चैन बनाए रख सकता है. तो अगर आप भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हैं, तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें और एक सुरक्षित, शानदार त्योहार का आनंद लें.

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-भारत एक्सप्रेस



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