सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण रद्द करने, नवीनीकरण से इनकार करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के वकील और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सहमत हैं कि इस अदालत के एक फैसले में इस मामले को काफी हद तक कवर किया गया है. इस आधार पर याचिका खारिज की जाती है. हालांकि हम याचिकाकर्ताओं के लिए यह छूट देते हैं कि यदि कोई अन्य अनुरोध शेष रहता है तो वे आवेदन दाखिल कर सकते हैं.