छत्तीसगढ़ HC का फैसला- ‘लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं’ – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण पोषण संबंधी एक मामले में अपने फैसले में कहा है कि यदि कोई लड़की मां बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है तो उसे पिता से भरण पोषण मांगने का कोई अधिकार नहीं है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने रायपुर के फेमिली कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें पिता को हर महीने पांच हजार रुपये लड़की के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए थे.
छत्तीसगढ़ HC का फैसला- ‘लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं’
December 10, 2022 6:12 pm