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दिल्ली: मालिकाना हक जताते हुए पक्षकार बनाने की मांग, दाखिल पुनर्विचार याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी

दिल्ली के कुतुबमीनार परिसर पर मालिकाना हक जताते हुए पक्षकार बनाने की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है. कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने यह याचिका दाखिल कर कुतुबमीनार परिसर पर मालिकाना हक का दावा किया था. साथ ही कोर्ट में पहले से चल रहे पूजा के हक और 27 जैन, हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करने की मांग वाली याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी, जिसे साकेत कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है. उसी मामले में कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. साकेत कोर्ट में ही हिंदू संगठनों ने कुतुबमीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की प्रतिमाओं के पूजा अर्चना के अधिकार के अनुरोध वाली याचिका पर साकेत कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करेगा.

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