सुप्रीम कोर्ट ने बिजली अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर हम सभी राज्य आयोगों को राष्ट्रीय नीति के अनुसार 2003 अधिनियम की धारा 61 के अनुसार टैरिफ के निर्धारण पर दिशानिर्देश तैयार करें. लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए.
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