स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को ठीक करने वाली दवाओं पर जीएसटी हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि पहले से ही एक नीति है. यह नीतिगत मामला है. हम याचिका खारिज करते हैं.
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