सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये गये मोहम्मद फैजल की याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई का करेगा। याचिका में उन्होंने लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को फैजल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि वह चाहते हैं कि केरल उच्च न्यायालय उपचुनाव अधिसूचित किये जाने से पहले दोषसिद्धि और सजा के निलंबन के लिए उनकी याचिका पर फैसला करे।