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आज से शुरू हुआ नोटबदली का प्रोसेस, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं जानें नियम

रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें साफ तौर पर कहा गया है बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Exchange Of ₹2000 Notes : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI ) की ₹2000 के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद फाइनली आज से बैंकों में नोटबदली का काम शुरू हो गया है. RBI ने इस काम को करने के लिए SOP जारी किया है, ताकि बिना हड़बड़ाहट के आराम से इस काम को अंजाम दिया जा सके. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद लोगों से अपील की है कि वो न तो बैंको में भीड़ लगाएं और न ही हड़बड़ी करें.

पंजाब नेशनल बैंक ने जारी किया बयान-

आरबीआई गवर्नर की प्रेस कांफ्रेंस के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने लोगो को जानकारी देने के लिए बयान जारी किया है कि नोटबदली के लिए किसी भी तरह के आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी दूसरे तरह के पहचान पत्र या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है . 20000 रुपए के नोट एकमुश्त बिना किसी तरह की कागजी कार्यवाई के बदल दिये जाएंगे. PNB से पहले SBI ने भी कल इसी तरह का सर्कुलर जारी किया था.

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क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस-

रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें साफ तौर पर कहा गया है बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा. जबकि अगर कोई व्यक्ति तुरंत एक्सचेंज करना चाहता है तो वो एक साथ एक बार 20000 रुपए के नोट से ज्यादा नोटबदली नहीं करा सकता.

बैंक अकाउंट न होने पर –

अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाके में रहता है. जहां बैंक की सुविधा नहीं है तो ऐसे लोग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर जाकर भी नोटबदली करवा सकते हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे सेंटर्स पर एक साथ सिर्फ ₹4000 तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं.

इसके अलावा अगर किसी के पास बैंक में खाता भी न हो तब भी वो बैंक जाकर 20000 रुपए तक के नोटों को बदलवा सकते हैं और इसके लिए किसी तरह की फीस बैंक चार्ज नहीं करेंगे.एक और जगह है जहां लोग नोट एक्सचेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता चला है कि वहां नोट एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की.

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