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31 मार्च तक बैंकों में कोई छुट्टी नहीं, रविवार को भी होगा कामकाज, जानिए क्या है RBI का आदेश

Reserve Bank of India: 31 मार्च के बाद कई नियमों में बदलाव भी जाएगा. खासकर, पैन और आधार को इस अवधि तक लिंक करना अनिवार्य है.

bank holiday

प्रतीकात्मक तस्वीर

Reserve Bank of India: 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त हो जाएगा. इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक वे अपने ब्रांच खुला रखेंगे. आरबीआई के इस आदेश के बाद अब 31 मार्च से पहले रविवार को भी लोग अपना काम निपटा सकते हैं.

1-2 अप्रैल को बैंक रहेंगे बंद

वहीं 31 मार्च के बाद लगातार दो दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. एक और दो अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे. सभी एजेंसी बैंकों को लिखे पत्र में आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तवर्ष के भीतर होना चाहिए. रिजर्व बैंक के पत्र में कहा गया है कि सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए.

साथ ही यह भी कहा गया है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा. बैंक के निर्देश के मुताबिक, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) आवश्यक निर्देश जारी करेगा.

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आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है, जीएसटी या टीआईएन 2.0 ई-रिसिप्ट्स लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की जानकारी आरबीआई को देने के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी.

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पैन को आधार से कर लें लिंक

31 मार्च के बाद कई नियमों में बदलाव भी जाएगा. खासकर, पैन और आधार को इस अवधि तक लिंक करना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड इनैक्टिव हो जाएगा. 31 मार्च के बाद अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रु लेट फीस भी भरना पड़ सकता है.

-भारत एक्सप्रेस

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