प्रतीकात्मक तस्वीर
LOAN DEFAULT RULE DRAFT :आजकल लगभग हर इंसान लोन पर अपनी जिंदगी जी रहा है. शायद ही कई ऐसा हो जिसके पर किसी तरह का कर्ज न हो और इस फेर में कई बार लोग अपना लोन नहीं चुका पाते हैं. ऐसे हालात में बैंक वसूली के लिए न सिर्फ तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं, बल्कि पेनाल्टी चार्ज और ब्याज भी वसूल करते हैं . अगर आप भी बैंक की इन ज्यादतियों से परेशान हैं तो रिजर्व बैंक ऑफि इंडिया ( RESERVE BANK OF INDIA ) आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल RBI ने बैंकों के इस तरह लोन डिफाल्टर्स पर पेनाल्टी लगाने और उस पेनाल्टी पर ब्याज वसूलने को गलत करार देते हुए एक नियम बनाया है. RBI ने इसको लेकर ड्राफ्ट नियम जारी किया है. इस नियम के मुताबिक पेनाल्टी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए. अगर लेंडर यानि कर्ज देनो वाला बैंक या NBFC पेनाल्टी पर ब्याज वसूलता है तो यह सरासर गलत है. लेंडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए.
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क्या कहता है नियम – RBI का कहना है कि पेनाल्टी को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, कमाई का तरीका नहीं बनाना चाहिए. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपने इस ड्फ्ट में साफ कहा है कि अगर बैंक किसी तरह की पेनाल्टी वसूलता है तो उसे ब्याज दर, पेनाल्टी चार्जेज और तमाम शर्तों की जानकारी लोन ग्राहकों को अग्रीमेंट के टाइम पर ही देनी चाहिए.
इसके साथ ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ( Finencial Instituetion ) के लिए पेनाल्टी ( Penalty ) संबंधी रूल्स क्या हैं, उसपर बोर्ड की सहमति और मंजूरी जरूरी है. लेंडर्स की तरफ से अपनी वेबसाइट पर इन्हें शेयर करना जरूरी होता है. कस्टमर को लोन चुकाने के लिए रिमाइंडर मैसेज भेजते वक्त पेनाल्टी को लेकर भी जानकारी देनी चाहीए.
किन पर लागू होगा ये नियम –
RBI का ये नियम सभी कमर्शियल बैंक ( Commercial Bank ) , को-ऑपरेटिव्स, NBFCs, हाउसिंग कंपनीज, नाबार्ड ( NABARD ), एग्जिम बैंक, NHB, SIDBI जैसे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स पर लागू होगा. लेकिन क्रेडिट कार्ड ( CREDIT CARD ) पर ये नियम लागू नहीं होगा.
RBI ने 15 मई तक इन ड्राफ्ट पर सभी की राय मांगी है उसके बाद ही कोई नियम फाइनल किये जाएंगे .
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