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SEBI ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 10 कंपनियों पर लगाया जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

सेबी ने 10 कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 50 लाख का जुर्माना लगाया है. SEBI ने 10 अलग-अलग आदेश जारी कर ये जुर्माना लगाया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

SEBI Imposed Penalty : मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 10 कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 50 लाख का जुर्माना लगाया है. SEBI ने 10 अलग-अलग आदेश जारी कर Auroplus Marketing Pvt Ltd, Baba Iron Industries, Atlantic Invest Advisory, Avinash V Mehta HUF, Navneet Agarwal and Sons HUF, Neeraj Gandhi HUF और Athwani Shrichand पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

दरअसल SEBI को BSE के illiquid Stock Options सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेड की जानकारी मिली थी, जिसकी चलते एक्सचेंज पर वॉल्यूम आर्टिफिशियल वॉल्यूम बढ़ गया था. इस जानकारी के मिलने के बाद सेबी ( SEBI ) ने कुछ खास फर्मों और लोगों के ट्रेड की जांच शुरू की. अप्रैल 2014- सितंबर 2015 के बीच हुई ट्रेड एक्टिविटीज की जांच करने पर इन 10 फर्मों को दोषी पाया गया है. जिसके बद सेबी ने इन सभी फर्मों पर जुर्माना ठोंका है.  इसके अलावा सेबी ने अविरल गुप्ता, आयुषी अग्रवाल और सलोनी रुईया पर भी पेनाल्टी लगाई है.

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बता दें कि रिवर्सल ट्रेड्स को शेयर बाजार में अनुचित माना जाता है क्योंकि ये ट्रेडिंग एग्जीक्यूट तो नॉर्मल कोर्स में होती है. लेकिन इसके होन से ट्रेडिंग के दौरान ये गलत और भ्रामक उपस्थिति दर्ज होती है यानि कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल वॉल्यूम दिखाते हैं. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस तरह की एक्टिविटी से इन लोगों ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों का उल्लंघन किया है.

जुर्माने के अलावा मार्केट रेगुलेटर ने Allied Financial Services के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है. ये कंपनी NSE और NSDL के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से जुड़ी हुई है और इस कंपनी ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सेबी ने ये एक्शन लिया.

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