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SEBI ने अनिल अंबानी पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना, सिक्योरिटी मार्केट से पांच साल के प्रतिबंधित

SEBI Fined Anil Ambani: सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल (RHFL) के प्रमुख मैनेजिंग कमिटी के सदस्यों की मदद से उनसे जुड़ी संस्थाओं को ऋण के तौर पर छिपाकर आरएचएफएल से पैसे निकालने की साजिश रची थी.

Anil Ambani

अनिल अंबनी (फाइल फोटो).

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

SEBI Fined Anil Ambani: सेबी (SEBI) यानी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम के फाइनेंस के प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य यूनिट्स पर कंपनी से पैसों के हेरफेर के लिए सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है. इसके अलावा सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटी मार्केट से छह महीने के लिए प्रतिबंधित भी किया है. इसके साथ ही उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

छिपाकर पैसे निकालने और साजिश रचने का आरोप

सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल (RHFL) के प्रमुख मैनेजिंग कमिटी के सदस्यों की मदद से उनसे जुड़ी संस्थाओं को ऋण के तौर पर छिपाकर आरएचएफएल से पैसे निकालने की साजिश रची थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, RHFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे कर्ज ना दिए जाने को लेकर खास निर्देश जारी किया था. साथ ही नियमित तौर पर कॉर्पोरेट कर्ज की समीक्षा की थी. लेकिन, कंपनी प्रबंधन ने आदेश को नजरअंदाज कर दिया.

RHFL से अवैध निकासी

सेबी ने कहा है कि इसके अलावा बाकी यूनिट्स या तो या तो अवैध तरीके से कर्ज हासिल किए या फिर RHFL से अवैध निकासी का रास्ता साफ करने में शामिल रहे. सेबी द्वारा गुरुवार (22 अगस्त 2024) को जारी आदेश में कहा गया है कि अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ‘अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अध्यक्ष’ के तौर पर अपनी स्थिति और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया.

-भारत एक्सप्रेस



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