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बुर्का पहनकर आई और अपने हिंदू प्रेमी पर फेंक दिया तेजाब, न्‍यायालय ने मुस्लिम महिला को सुनाई 10 साल जेल की सजा

Ahmedabad Crime News: अहमदाबाद में अपने हिंदू प्रेमी पर एसिड फेंकने वाली एक महिला को कोर्ट ने 10 साल जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है. युवक का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था.

muslim girlfriend of hindu boy

युवक-युवती की रिलेशनशिप में खटास आ गई थी, युवक दूर हुआ तो युवती उससे खफा हो गई थी.

गुजरात की अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने एसिड अटैक के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने हिंदू प्रेमी पर तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से झुलसाने वाली एक मुस्लिम महिला को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर जुर्माना भी लगाया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी घटना प्रेम प्रसंग में मिले धोखे और प्रतिशोध की भावना से जुड़ी हुई थी.

क्या है पूरा मामला?

यह वारदात अहमदाबाद के एक व्यस्त इलाके में अंजाम दी गई थी. दोषी महिला का एक हिंदू युवक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हालांकि, बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और युवक ने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी. इसी बात से नाराज होकर महिला ने बदला लेने की एक भयानक साजिश रची. वह अपनी पहचान छिपाने के लिए बकायदा बुर्का पहनकर युवक के दफ्तर के पास पहुंची. जैसे ही युवक वहां आया, महिला ने अचानक उस पर तेजाब (एसिड) फेंक दिया. इस हमले में युवक का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया था.

सीसीटीवी फुटेज और गवाहों ने पुख्ता किया केस

वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें बुर्का पहनी महिला की संदिग्ध गतिविधियां और हमला करने का तरीका साफ नजर आया. टेक्निकल सर्विलांस, फॉरेंसिक सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया.

अदालत का रुख: समाज में कड़ा संदेश देना जरूरी

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी महिला के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, ताकि समाज में ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जा सके. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए पुख्ता फॉरेंसिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर महिला को भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी पर एसिड फेंकना एक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह करने जैसा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने महिला को 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया.

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