Alwar Minor Rape Case: राजस्थान के अलवर पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल से भी कम उम्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी पाये गए सुंदरलाल उर्फ लाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी सुंदरलाल ने पीड़िता के साथ 10 से 15 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
कोर्ट ने इस मामले में 50 वर्षीय सुंदरलाल पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 2 लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये पूरा मामला एक साल पहले अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र का है. जहां पीड़िता के पिता ने 12 नवंबर 2024 को अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया था कि आरोपी सुंदरलाल उर्फ लाला ने उनकी 12 साल से भी कम उम्र की बेटी को चीजें देने के बहाने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया.
आरोपी बार-बार कोल्ड ड्रिंक और टॉफी देने के बहाने नाबालिग को घर और अन्य जगहों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. आरोप है कि दोषी पाये गए सुंदर लाल ने एक साल के अंदर 10 से 15 बार बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
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4 लाख का लगा जुर्माना
इस संबंध में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज ने बताया कि, आज इस मामले में अदालत ने सुंदरलाल उर्फ लाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज ने बताया कि पीड़िता ने इस मामले के बारे में सबसे पहले अपनी बुआ को बताया था. जिसके बाद बुआ ने इस मामले की जानकारी पीड़िता के पिता को बताई.
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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