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अमेरिका में पढ़ाई के दौरान फेल हो गए तो क्या होगा? क्या कैंसिल हो जाएगा वीजा? जानें क्या कहते हैं नियम

अमेरिका में पढ़ाई करना कई छात्रों का सपना है, लेकिन वहां फेल होना करियर के साथ-साथ आपके वीजा स्टेटस के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है. जानें कैसे ‘अकेडमिक प्रोबेशन’ और DSO की मदद से आप अपना स्टूडेंट स्टेटस बचा सकते हैं.

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Study Abroad Guide: अमेरिका जाकर पढ़ाई करना लाखों भारतीय युवाओं का सपना होता है. हर साल हजारों छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस जैसे कोर्सेज के लिए सात समंदर पार जाते हैं. ज्यादातर बच्चे मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर शानदार नौकरियों (OPT) में लग जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई छात्र वहां पढ़ाई के दौरान फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या उसे तुरंत बोरिया-बिस्तर समेटकर भारत लौटना पड़ेगा?
दरअसल, अमेरिका में फेल होने का मतलब सिर्फ एक साल खराब होना नहीं, बल्कि आपके वीजा स्टेटस पर भी तलवार लटकना होता है. आइए समझते हैं कि अमेरिकी नियम इस बारे में क्या कहते हैं.

फेल होने पर क्या कहता है कानून?

अमेरिका में विदेशी छात्रों को F-1 स्टूडेंट वीजा मिलता है. यह वीजा ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ के तहत काम करता है. आसान भाषा में कहें तो जब तक आप एक ‘एक्टिव स्टूडेंट’ हैं, तब तक आप वहां रह सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप फेल होते हैं और आपके क्रेडिट तय सीमा से कम हो जाते हैं, तो आपका SEVIS रिकॉर्ड खतरे में पड़ जाता है. आमतौर पर बैचलर्स के लिए कम से कम 12 क्रेडिट बनाए रखना जरूरी होता है. अगर आपका GPA 2.0 से 3.0 के बीच नहीं रहता, तो यूनिवर्सिटी आप पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है.

यूनिवर्सिटी कब दिखाती है बाहर का रास्ता?

अगर आपके नंबर कम आते हैं, तो यूनिवर्सिटी सीधे आपको देश से बाहर नहीं निकालती. इसके तीन चरण होते हैं:

अकेडमिक वॉर्निंग: सबसे पहले एक नोटिस आता है कि भाई संभल जाओ, रिजल्ट खराब है.

अकेडमिक प्रोबेशन: इसमें आपको एक सेमेस्टर का मौका मिलता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारें. इस दौरान स्कूल का अधिकारी (DSO) आप पर नजर रखता है.

निष्कासन: अगर इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ, तो यूनिवर्सिटी आपको निकाल देती है. ऐसा होते ही आपका I-20 फॉर्म रद्द हो जाता है और कानूनन आपका स्टूडेंट स्टेटस खत्म मान लिया जाता है.

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मुसीबत टालने के लिए क्या करें?

अगर खुदा-न-खास्ता आप फेल हो जाएं, तो घबराने के बजाय फौरन कदम उठाएं. सबसे पहले अपने प्रोफेसर से मिलें. कभी-कभी ग्रेडिंग में गलती हो सकती है जिसे सुधारा जा सकता है. इसके बाद अपने DSO (डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल) से बात करें. अगर आपके पास फेल होने की कोई जायज वजह है, तो DSO आपको कोर्स खत्म करने के लिए ‘एक्सटेंशन’ दे सकता है.

अगर आपको एक्सटेंशन मिल गया, तो आपके I-20 फॉर्म पर कोर्स खत्म होने की नई तारीख चढ़ जाएगी और आप बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. याद रखें, जब तक आपका I-20 एक्टिव है और आप स्टूडेंट स्टेटस के नियमों का पालन कर रहे हैं, तब तक आपको अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं है.

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-भारत एक्सप्रेस



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