Fact Check
Fake Claim Tax Clearance Certificate: सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से पहले इनकम टैक्स अधिकारी से मिलना होगा. वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है.
यह दावा @casarthakahuja नाम के एक इंस्टा अकाउंट से किया गया है. जिसमें दावा करने वाले व्यक्ति कहता है कि अगर आप चाहे किसी भी काम से विदेश यात्रा करने वाले हैं, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स अधिकारी से मिलना होगा. आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है. आइये बताते हैं.
इस वायरल वीडियो में किए गए दावे की सत्यता की जांच PIB फैक्ट चेक की टीम ने की है. जिसमें यह दावा पूरी तरह से गलत निकला.
PIB फैक्ट चेक के अनुसार, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है. आयकर अधिनियम की धारा 230 के तहत यह केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही जरूरी होता है. 2003 से लागू इस नियम में Finance Act 2024 के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य
हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अब हर व्यक्ति के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (Tax Clearance Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है. यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और गलत है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 230 के तहत टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं होता. यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों और निर्धारित व्यक्तियों पर ही लागू होता है.
केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें
इसके अलावा, यह नियम कोई नया नहीं है. यह व्यवस्था वर्ष 2003 से ही लागू है और हाल ही में Finance (No. 2) Act, 2024 में हुए संशोधनों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इसतरह की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



