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Sultanpur: संजय सिंह को कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा, 21 साल पुराने मामले में AAP सांसद दोषी करार

AAP Leader Sanjay Singh: संजय सिंह ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

sanjay singh

आप सांसद संजय सिंह (फोटो- ट्विटर)

AAP Leader Sanjay Singh Sentenced: सुल्तानपुर की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा सहित पांच अन्य को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनपर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया जो 19 जून 2001 को दर्ज किया गया था.

पुलिस के अनुसार, राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. यह विरोध प्रदर्शन सुल्तानपुर (Sultanpur) शहर में नियमित बिजली कटौती और अनुचित जल आपूर्ति के खिलाफ था.

हाई कोर्ट में अपील करेंगे AAP सांसद

सरकारी वकील वैभव पांडे ने कहा कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, अनूप सांडा, समर्थक विजय कुमार, कमल श्रीवास्तव, संतोष कुमार और सुभाष के खिलाफ सड़क जाम करने और प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान आप सांसद संजय सिंह अदालत में मौजूद रहे. आम आदमी पार्टी के सांसद ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा था कि उस वक्त 36 घंटे बिजली-पानी नहीं होने पर उन्होंने प्रदर्शन  किया था. आप नेता ने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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पुलिस ने दर्ज किया था नामजद केस

बता दें कि साल 2001 में बिजली-पानी के मुद्दे पर संजय सिंह ने एक आंदोलन शुरू किया था. इस आंदोलन में उनके साथ अनूप सांडा, कमल श्रीवास्तव, संतोष कुमार और सुभाष चौधरी भी शामिल थे. इस आंदोलन को लेकर स्थानीय पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य मामलों में नामजद मुकदमा दर्ज किया था जो एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था. अब 21 साल बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 5 अन्य को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा सुनाई है.

-भारत एक्सप्रेस

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