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CW प्रमुख स्वाति मालीवाल और संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने की AAP की तैयारी, आप सांसद को कोर्ट से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए मिली इजाजत

जय सिंह के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया गया है.

sanjay singh

संजय सिंह (फोटो फाइल)

दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है. आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह का वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है. सांसद संजय सिंह के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए उन्हें एक बार फिर से नामित किया गया है. वहीं संजय सिंह के अलावा AAP ने DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल को भी राज्यसभा के लिए नामित किया है.

कोर्ट ने दी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति

इस संबंध में, एक ‘अंडरटेकिंग’ पर सिंह के हस्ताक्षर लेने की अनुमति के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे राज्यसभा से आवेदक (संजय सिंह ) के लिए ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक बताया गया है. इस बीच, सिंह ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था.

मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

पिछले साल 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी और कहा था, “कोर्ट का प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है. सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं. ऐसा मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के दोषी हैं.” विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रथम दृष्टया अपना विचार व्यक्त किया और कहा, “साक्ष्य और सामग्री मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती है क्योंकि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया या गतिविधियों में शामिल दिखाया गया है.”

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9 जनवरी तक नामांकन जमा करने की तारीख

आवेदन में कहा गया था कि इसके लिए 9 जनवरी तक नामांकन जमा किए जाएंगे. आप नेता की तरफ से दिए गए आवेदन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तिहाड़ जेल अधीक्षक को अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

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