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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामला: आरोपी क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध, 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका ईडी ने विरोध किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 10 जनवरी को तय की है. ईडी का कहना है कि मिशेल के भागने का खतरा है और आरोपों की गंभीरता के कारण जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

Delhi High Court

Delhi High Court

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित आरोपी क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका ईडी ने विरोध किया है. मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. जेम्स कथित 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है.

मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है और अगर जेम्स को दोषी भी ठहराया जाता है, तो उसे अधिकतम सात साल की सजा होगी, क्योंकि वह पहले ही छह साल हिरासत में काट चुका है. हालांकि, ईडी के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जेम्स के भागने का जोखिम है और उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के कारण उसे जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए.

10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आगे की दलीलों के लिए अगली सुनवाई 10 जनवरी तय की है. सितंबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

ईडी का मामला हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान कथित तौर पर दी गई रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है. यह मामला अपनी हाई-प्रोफाइल प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण गहन जांच के दायरे में है. मिशेल को 2015 में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने और उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दुबई में गिरफ्तार किया गया था. उसे 4 दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी याचिका की थी खारिज

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने बताया था कि मिशेल स्वेच्छा से अदालत के सामने पेश नहीं हुआ था या जांच में सहयोग नहीं किया था, जिससे उसके भागने का खतरा था. इस प्रकार, वह जमानत पाने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

-भारत एक्सप्रेस



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