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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की अर्ज़ी को हाईकोर्ट ने किया खारिज

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एप्लीकेशन A-44 को खारिज कर दिया है. इस अर्जी में मस्जिद को “विवादित ढांचा” कहने की मांग की गई थी.

Edited by Akansha

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक अर्जी को खारिज कर दिया है. इस अर्जी में मस्जिद को “विवादित ढांचा” घोषित करने की मांग की गई थी. कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है.

क्या थी मांग?

वादी अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने “सूट नंबर 13” में अर्जी A-44 दाखिल की थी. इस अर्जी में अदालत से यह अनुरोध किया गया था कि मुकदमे की आगे की कार्यवाही में शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर “विवादित ढांचा” शब्द का प्रयोग किया जाए. इसके लिए स्टेनोग्राफर को निर्देश देने की बात कही गई थी.

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

मुस्लिम पक्ष ने इस अर्जी पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि मस्जिद को विवादित ढांचा कहना पूरी तरह अनुचित और तथ्यहीन है. मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमे की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते.

हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाएं अभी भी विचाराधीन

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाएं अभी भी विचाराधीन हैं. इन पर अलग-अलग सुनवाई जारी है. कोर्ट के ताजा फैसले को मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है.

-भारत एक्सप्रेस 



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