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अतीक गैंग के सदस्यों को राहत नहीं, मारपीट के मामले में प्राथमिकी रद्द करने से किया इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक गैंग के सदस्यों को जानलेवा हमले के मामले में राहत देने से इनकार किया. कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की छूट दी.

Allahabad High Court
Edited by Akansha

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने और मारपीट के मामले में दर्ज़ मुकदमे में अतीक गैंग के सदस्यों को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज़ कर दी है. वदूद अहमद और पांच अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

याचीगण के खिलाफ 17 मई 2025 को थाना एयरपोर्ट प्रयागराज में जानलेवा हमला करने,मार पीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कहा गया कि दर्ज़ प्राथमिकी से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है. इसलिए इसे रद्द किया जाए.

अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वादी अतहर को चोटे आई हैं. उसका मेडिकल परीक्षण भी हुआ है. इसलिए प्राथमिकी रद्द करने का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने याचिका खारिज़ करते हुए कहा है कि याची चाहे तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

-भारत एक्सप्रेस 



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